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केरल भाजपा उम्मीदवार पर मामला दर्ज| भारत समाचार

पुलिस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केरल के उपाध्यक्ष और गुरुवयूर विधानसभा उम्मीदवार बी गोपालकृष्णन के खिलाफ रविवार को उनके निर्वाचन क्षेत्र को “हिंदू विधायक” की आवश्यकता के बारे में उनकी कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

Bharatiya Janata Party Kerala vice-president and Guruvayur assembly candidate B Gopalakrishnan.
Bharatiya Janata Party Kerala vice-president and Guruvayur assembly candidate B Gopalakrishnan.

गुरुवयूर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे देना) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत धारा 125 (धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दर्ज किया गया था।

अधिकारी ने कहा, एफआईआर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के निर्देश पर दर्ज की गई थी, जिसने उम्मीदवार के सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो देखने के बाद आरोपों में योग्यता पाई, जिसमें उसने टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग ने पहले जिला कलेक्टर से आरोपों पर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा था।

भाजपा नेता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो में, गोपालकृष्णन ने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर के पीठासीन देवता गुरुवायुरप्पन की भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए एक “हिंदू विधायक” का आह्वान किया था।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि दोनों प्रतिद्वंद्वी एलडीएफ और यूडीएफ मोर्चे दशकों से निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण हिंदू आबादी के बावजूद मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे थे।

उन्होंने वीडियो में कहा था, “गुरुवायूर एक अंतरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। वहां कोई हिंदू विधायक क्यों नहीं बना?…पिछले 50 वर्षों से, गुरुवायूर की यह भूमि मंदिर लुटेरों और मंदिरों का विरोध करने वालों के हाथों में है। मुझे इस भूमि को मंदिर लुटेरों के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्वयं भगवान ने नियुक्त किया है।”

एफआईआर दर्ज होने के बाद वीडियो को अकाउंट से हटा दिया गया है.

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